स्वयं सहायता समूह को मिलेगा एक करोड़ का ऋण

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उदयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं एवं स्वयं सहायता को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए शुरू की इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को ऋण सुविधा मिलेगी। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में संचालित इस योजना के तहत एकल महिला को 50 लाख एवं समूह रूप में एक करोड़ का ऋण मुहैया कराया जाएगा। बैंकों के माध्यम से महिलाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रावधान योजना के तहत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण, स्वीकृत किया गया। ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख होगी। भूमि भवन का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा। व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए होगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीडि़त तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगा।

 

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