चोरी व गोवध के दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

चोरी व गोवध के दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने चोरी एवं गोवध के अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2009 में राहुल निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर चोरी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी राहुल को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।  

दूसरा मामला भी वर्ष-2009 का है। फिरोज निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा के विरुद्ध कोतवाली शामली पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी फिरोज को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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