सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की 114 साल पुरानी बिल्डिंग गिराने के आदेश पर लगाई अंतिम रोक

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Supreme Court: वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के वर्ली में 114 साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग को गिराने के आदेश पर सोमवार को अगले साल नौ फरवरी तक रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि वह इस मामले पर नौ फरवरी को सुनवाई करेगी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की गुहार पर बांबे उच्च न्यायालय के 2019 के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें ग्रेटर मुंबई नगर निगम को नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग इमारत गिराने की अनुमति दी गई थी। वेंकटरमणि ने पीठ के समक्ष ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान इस मामले को उठाया था। उन्होंने शीघ्र सुनवाई करने तथा कुछ अंतरिम उपाय करने की गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल की गुहार स्वीकार करते हुए कहा, ‘हम बांबे उच्च न्यायालय के आदेश पर नौ फरवरी 2023 तक रोक लगाते हैं। हम इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेंगे।

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