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    हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा

    कुरुक्षेत्र (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने अपनी पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश को घर में बन्द करके फरार होने वाले पति को उम्र कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर 2015 को थाना सदर थानेसर मे दी गई अपनी शिकायत मे मिथुन मोहलदार निवासी मुछयाबारोई जिला मालदा पश्चिम बंगाल ने बताया कि करीब 12 साल पहले उसकी बहन की शादी राजेश निवासी ग्राम पंडित का पूर्वा जिला अमेठी यूपी के साथ हुई थी।

    इससे पहले उसकी बहन कल्पना की शादी तुलसी के साथ हुई थी लेकिन तुलसी की मौत हो गई थी जिस कारण तीन बच्चों को लेकर कल्पना राजेश के साथ शादी करके रहने लग गई थी। राजेश और उसकी बहन पीछले करीब दो साल से खेडी मारकंडा में किराए पर रहकर दिहाड़ी कर रहे थे। राजेश उसकी बहन के साथ मारपीट करता था।

    1 दिसंबर 2015 को उसकी बहन और राजेश का फोन बंद आ रहा था तो उसने उसकी भांजी को फोन मिलाया तो राजेश ने बताया कि उसकी बहन कल्पना की मौत हो चुकी है तथा उसका दाह संस्कार कुरुक्षेत्र में कर दिया है। इस बात की तसल्ली के लिये जब वह कुरुक्षेत्र आया तो उसे पता चला कि उसकी बहन की लाश तो उसके किराये के मकान से मिली थी।अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुऐ धारा 302 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है तथा जूमार्ना अदा ना करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।