आरटीआई में लापरवाही पर हुड्डा आॅफिसर पर शिकंजा

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राज्य सूचना आयोग ने 6 जून को चंडीगढ़ कार्यालय में किया तलब

समालखा (सच कहूँ न्यूज)। राज्य सूचना आयोग ने एस्टेट आॅफिसर हुड्डा फरीदाबाद को आरटीआई एक्ट की उल्लघंना का दोषी माना है। आयोग ने एसपी फरीदाबाद को जमान्ती वारन्ट भेज कर एस्टेट आॅफिसर हुड्डा फरीदाबाद को 6 जून को चंडीगढ़ पेश होने के आदेश किए हैं। इसके साथ ही आॅफिसर पर 25 हजार रूपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस संबंध में पीपी कपूर ने शिकायत दी थी। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि 16 मई 2016 को एस्टेट आॅफिसर फरीदाबाद को आरटीआई आवेदन भेजकर फरीदाबाद के औद्योगिक प्लाट बारे नौ बिन्दु की सूचनाएं मांगी थी।

एक्ट की उल्लंघना पर जमानती वारंट जारी

लेकिन सिर्फ एक बिन्दु की सूचना सही दी, शेष सूचना भ्रामक व अधूरी दी। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रशासक हुड्डा फरीदाबाद के 6 सितम्बर 2016 को शेष सूचनाएं सही व पूरी देने के लिखित आदेशों की भी एस्टेट आॅफिसर ने परवाह नहीं की। राज्य सूचना आयोग ने 9 मार्च को सुनवाई उपरांत एस्टेट आॅफिसर परुीदाबाद को दोषी मानते हुए 25 हजार रूपये का जुर्माने का नोटिस जारी करते हुए शेष सूचनाएं तीन सप्ताह में देने व 1 मई को चंडीगढ़ पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे। लेकिन 1 मई को सुनवाई के दौरान एस्टेट आॅफिसर ना तो आयोग के समक्ष पेश हुए और ना ही कोई सूचना भेजी।

जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त मेजर जनरल जेएस कुंडू ने एस्टेट आॅफिसर हुड्डा फरीदाबाद को 6 जून को 25 हजार जुर्माने के नोटिस का जवाब देने व आरटीआई आवेदन से सम्बंधित समस्त रिकार्ड सहित चंडीगढ़ तलब किया है।आदेश की प्रति जमानती वारन्ट सहित एसपी फरीदाबाद को भेजकर एस्टेट आॅफिसर फरीदाबाद की पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश किए हैं।

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