लक्ष्य हासिल नहीं, पुन: प्रारंभ किए राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन, जल्दी करें आवेदन

Published On

चयनित अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदक किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा अनुदान

Rajkisan Sathi portal: हनुमानगढ़। कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया नए साल से पुन: प्रारम्भ कर दी गई है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय की ओर से सभी जिला परिषद के संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार को निर्देश जारी किए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले को इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति श्रेणी के 1695 किसानों का लक्ष्य मिला है। इन किसानों को करीब 5 करोड़ 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना है। अभी तक 1246 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। करीब 450 आवेदनों की अभी कमी है। Hanumangarh News

जानकारी के अनुसार कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम 2025-26 के अन्तर्गत राज किसान एप के माध्यम से आवेदनों की अंतिम सीमा 30 जून 2025 तय की गई थी। इसके क्रम में अनुसूचित जाति श्रेणी के 17832 लक्ष्यों के विरूद्व केवल 12990 आवेदन ही प्राप्त हुए। ऐसे में अब राज किसान एप के माध्यम से अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के लिए पुन: आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 रात्रि 12 तक (45 दिवस) के लिए प्रारम्भ की गई है। कृषि आयुक्तालय की ओर से सभी जिला परिषद के संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार को उनके जिले को अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों से अधिक से अधिक आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम एक सरकारी योजना है

राजस्थान कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम एक सरकारी योजना है। इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, स्प्रेयर आदि खरीदने पर सब्सिडी (अनुदान) दी जाती है ताकि खेती में दक्षता और उत्पादकता बढ़े। इसके लिए राजकिसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है और पात्रता के आधार पर किसानों का चयन होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने, कृषि कार्यांे को आसान बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। ट्रैक्टर-चलित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी किसान के नाम होना आवश्यक है।

किसान स्वयं या ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से जनआधार कार्ड के जरिए राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को रैंडमाइज किया जाता है और ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाता है। यंत्र के प्रकार और उसकी बीएचपी क्षमता (जैसे ट्रैक्टर के लिए) के आधार पर सब्सिडी की राशि तय होती है, जो केन्द्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मिलती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रैक्टर, टिलर, हार्वेस्टर, पंप, स्प्रेयर और अन्य कई तरह के कृषि उपकरण खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा है। Hanumangarh News

पचास प्रतिशत अनुदान देय

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हनुमानगढ़ कार्यालय के कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र बेनीवाल ने बताया कि कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू की गई थी। लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर इस पोर्टल के जरिए पुन: आवेदन की प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई है। इसमें अनुसूचित जाति श्रेणी के किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदाय राज्य सरकार की ओर से देय है। इसलिए पात्र किसान जल्द से जल्द आवेदन कर अनुदान का लाभ उठाएं। Hanumangarh News

About The Author

Related Posts