मारपीट व गाली-गलौच के आरोपी पर एक हजार का जुर्माना

मारपीट व गाली-गलौच के आरोपी पर एक हजार का जुर्माना

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने मारपीट तथा गाली-गलौच करने के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2006 में इस्लाम निवासी ग्राम बनती खेड़ा के विरुद्ध बाबरी थाने पर मारपीट व गाली-गलौच के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारणीय था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी इस्लाम को दोषी मानते हुए एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Court-Case

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